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Maharashtra Politics: सीएम एकनाथ शिंदे गुट के 40 और उद्धव ठाकरे खेमे के 14 विधायकों को स्पीकर ने भेजा नोटिस, जानें किस पर मांगा जवाब

 Maharashtra Politics: सीएम एकनाथ शिंदे गुट के 40 और उद्धव ठाकरे खेमे के 14 विधायकों को स्पीकर ने भेजा नोटिस, जानें किस पर मांगा जवाब
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Maharashtra Politics: सीएम एकनाथ शिंदे गुट के 40 और उद्धव ठाकरे खेमे के 14 विधायकों को स्पीकर ने भेजा नोटिस, जानें किस पर मांगा जवाब

महाराष्ट्र में जारी सियासी उटापटक के बीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अब एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा है। विधायकों को जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। यह घटनाक्रम विधानसभा अध्यक्ष नारवेकर को चुनाव आयोग से शिवसेना के संविधान की एक प्रति मिलने के एक दिन बाद आया है, जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि सीएम शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई जल्द ही शुरू होगी।
11 मई को शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अदालत ने कहा कि वह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन सरकार को बहाल नहीं कर सकती, क्योंकि शिंदे के विद्रोह के मद्देनजर शिवसेना नेता ने शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना इस्तीफा देने का फैसला किया। नोटिस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे सहित कुल 54 विधायकों को जारी किया गया है। हालांकि नोटिस शिवसेना (यूबीटी) विधायक रुतुजा लाटके को नहीं जारी किया गया है जो पिछले साल शिवसेना में टूट के बाद विधायक चुनी गई थीं। शिवसेना विधायक एवं प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि उन्हें विधानसभा से अब तक कोई नो नहीं मिला है।
इसके साथ ही यह दावा किया गया है कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी आदित्य ठाकरे सहित उद्धव गुट के 14 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है। इस सप्ताह की शुरुआत में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने उच्चतम न्यायालय का रुख कर उससे विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। नार्वेकर पर हमला करते हुए शिवसेना (यूबीटी) के नेता अरविंद सावंत ने कहा, ‘‘विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले दो महीने में (अयोग्यता याचिकाओं पर) कुछ नहीं किया, इसी वजह से हमने उच्चतम न्यायालय का रुख किया जिसके कारण ही उन्होंने ये नोटिस जारी किया है और सात दिन के भीतर जवाब मांगा है।’’

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