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हाई कोर्ट के पांच जजों की पीठ में जनहित याचिकाओं पर फैसला सुनाया कि चुनाव बाद हिंसा की जांच सीबीआइ करेगी। 

 हाई कोर्ट के पांच जजों की पीठ में जनहित याचिकाओं पर फैसला सुनाया कि चुनाव बाद हिंसा की जांच सीबीआइ करेगी। 
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हाई कोर्ट के पांच जजों की पीठ में जनहित याचिकाओं पर फैसला सुनाया कि चुनाव बाद हिंसा की जांच सीबीआइ करेगी।

कलकत्ता(बंगाल) वीरवार, 19 अगस्त 2021

बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुए हिंसा मामले में गुरुवार को ममता सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट के पांच जजों की पीठ में जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए चुनाव बाद हिंसा की सीबीआइ जांच के आदेश दिए। इसके अलावा अन्य मामलों की कोर्ट की निगरानी में एसआइटी जांच करेगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

तीन अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने हिंसा से संबंधित जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश राजेश बिंदल सहित पांच सदस्यीय पीठ ने आज यह फैसला सुनाया है। हिंसा की निष्पक्ष जांच को लेकर दायर याचिकाओं पर पीठ ने फैसला सुनाया।

चुनाव बाद हिंसा की जांच सीबीआइ करेगी। अस्वाभाविक मृत्यु, हत्या और दुष्कर्म सहित अन्य अधिक महत्व के अपराध के मामलों की जांच सीबीआइ करेगी, जबकि अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण मामले की जांच के लिए  SIT का गठन किया गया है। मालूम हो कि इसके लिए जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को देगी। इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश करेंगे।

इस संबंध में कई याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। उच्च न्यायालय ने 18 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मामले में आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। आयोग ने 13 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन की तीखी आलोचना की गई है। इसके जवाब में सरकार ने रिपोर्ट को झूठा और पक्षपाती बताते हुए खारिज कर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा गठित समिति ने मतदान के नतीजों के बाद राजनीतिक हिंसा के कई मामलों की जांच सीबीआइ को सौंपे जाने की सिफारिश की थी।

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