ओमपाल सिह राठी के नेतृत्व में दिव्यांशु जट राणा की जघन्य हत्या को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। - Swastik Mail
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अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार को मिली मंजूरी, फायर सेफ्टी ऑडिट होगा अनिवार्य।मानसून अवधि में आपदा तैयारी को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने की समीक्षा।जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की देख में जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) से जिले में मौसम एवं आपदा संबंधी परिस्थितियों की लगातार निगरानी की जा रही है।उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल के नेतृत्व में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच ने सचिव संस्कृति युगल किशोर पन्त के साथ वार्ता की। राशन कार्डधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: जुलाई माह का खाद्यान्न 31 जुलाई तक अवश्य प्राप्त करें।

ओमपाल सिह राठी के नेतृत्व में दिव्यांशु जट राणा की जघन्य हत्या को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।

 ओमपाल सिह राठी के नेतृत्व में दिव्यांशु जट राणा की जघन्य हत्या को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।
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ओमपाल सिह राठी के नेतृत्व में दिव्यांशु जट राणा की जघन्य हत्या को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।

(सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की)

उत्तराखंड (देहरादून) मंगलवार, 31 मार्च 2026

दिनांक 23 मार्च 2026 को दिव्यांशु जट राणा की जघन्य हत्या होने के कारण उत्पन्न असन्तोष एवं सख्त कानूनी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक, जैसा कि आप अवगत हैं, दिनांक 23 मार्च 2026 को असमाजिक तत्वों द्वारा दिव्यांशु जट राणा की सरेआम जघन्य हत्या कर दी गई, जिससे उत्तराखण्ड की आम जनता एवं जाट महासभा में असन्तोष व्याप्त है, क्यूंकि सम्बन्धित हत्यारों के विरूद्ध अभी तक कोई सख्त कार्यवाही नहीं हो पायी है। इस सम्बन्ध में दिनांक 30 मार्च 2026 को जाट भवन हरिद्वार रोड़ देहरादून पर जाट समाज के प्रभूत्व नागरिकों की एक बैठक आयोजित हुई तथा जिसमें उक्त हत्याकाण्ड की घनघोर निन्दा की गई तथा देहरादून की कानून व्यवस्था पर असन्तोष प्रकट किया गया तथा मांग की गई कि, सम्बन्धित हत्यारों के विरूद्ध संगठित अपराध करने के कारण गैंगस्टर एक्ट के अन्र्तगत कार्यवाही की जाये।

महोदय यह भी जानकारी में आया है कि सम्बन्धित हत्यारे एवं उनके साथी नशे के अवैध कारोबार में भी लिप्त हैं, इसलिए सम्बन्धित घटना के अतिरिक्त इन सम्बन्धित मुल्जिमों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अर्न्तगत भी कार्यवाही की जाए।

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