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कालसी के परिसर में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया।

 कालसी के परिसर में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया।
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कालसी के परिसर में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया।

(भारत का संविधान के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के सम्बंध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया)

उत्तराखंड (देहरादून) शुक्रवार, 21 अक्टूबर 2022

सचिव/वरिष्ठ सिविल जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून ने अवगत कराया है कि माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं मा0 जिला न्यायाधीश/मा0 अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के निर्देशानुसार आज जनपद देहरादून के दूरस्थ क्षेत्र स्थान-ब्लाॅक कालसी के परिसर में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में सचिव/वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून हर्ष यादव, द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को भारत का संविधान के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के सम्बंध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून एवं स्थायी लोक अदालत के गठन एवं कार्यों की भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। सचिव/वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को पोक्सों अधिनियम, 2012, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 मेें नागरिको के अधिकार, माता-पिता एवं वरिष्ठ-नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधान एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्र्तगत महिलाओं के अधिकार के सम्बंध मेें जानकारी दी गयी तथा प्रतिभागियों के विधि से सम्बन्धित प्रश्नों के भी उत्तर दिये गये। उपस्थित प्रतिभागियों को श्री चमन सिंह, तहसीलदार, विकासनगर द्वारा राजस्व विभाग की जनसामान्य के हित की योजनाओं के सम्बंध में विशेष रूप से अवगत कराया गया तथा राजस्व विभाग के अन्य कार्यों के सम्बंध में भी जानकारी दी गयी।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, देहरादून श्रीमती मीना बिष्ट द्वारा महिला एवं बाल-विकास विभाग की महिलाओं से सम्बंधित जानकारी दी गयी तथा उपस्थित बच्चों एवं महिलाओं को विशेष रूप से किसी भी गलत कृत्य के विरूद्ध आवाज उठाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। पुलिस विभाग के प्रतिनिधि नीरज कठैत, उपनिरीक्षक द्वारा पुलिस थाने की प्रक्रिया एवं नशा मुक्ति कार्यक्रम के सम्बंध में जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त उक्त शिविर में बीरेन्द्र सिंह बिष्ट, रेंज अधिकारी, मनान रेंज, सभावाला द्वारा वन विभाग की योजनाओं के सम्बंध में डाॅ0 वरूण अग्रवाल द्वारा पशुपालन विभाग की योजनाओं के सम्बंध में, डाॅ0 दीक्षित ए0 सी0 एम0 ओ0ं द्वारा स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के सम्बंध में तथा खण्ड शिक्षाधिकारी, कालसी द्वारा शिक्षा विभाग के सम्बंध में जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त   भारतीय आदम जाति सेवक संघ शाखा कालसी के छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। साई ग्रुप आफ नर्सिंग के छात्रों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर एक नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त उक्त शिविर में चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला सशक्तिगरण, वन-विभाग, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, पशुपालन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, लोक निर्माण विभाग, श्रम विभाग आदि विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने विभाग की सामान्य जनता के हित की योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी एंव अपने विभाग से सम्बंधित आवेदन पत्र वितरित किये गये। चिकित्सा विभाग द्वारा उक्त शिविर में चिकित्सीय कैम्प लगाकर लोगोें का चिकित्सीय परीक्षण भी किया गया, विकलांगता प्रमाण-पत्र बनाये गयें एवं लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन भी लगायी गयी। उक्त शिविर में स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। समाज कल्याण विभाग की विभिन पेंशन योजनाओं हेतु आवेदन प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की गयी।

शिविर में 12.11.2022 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के बाबत् भी प्रचार-प्रसार किया गया एवं पम्पलेट्स भी वितरित किये गये तथा उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से मामलें लगवाये जाने हेतु प्रेरित किया गया। यह भी अवगत कराया गया कि यदि किसी भी महिला/व्यक्ति को अपनी समस्या के निवारण हेतु अन्यथा निशुल्क विधिक सहायता हेतु आवश्यकता हो या उनकी पेंशन/राशनकार्ड/मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि को बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के दूरभाष नम्बर 0135-2520873 एवं ई0मेल-dlsa-deh-uk@nic.in  पर सम्पर्क कर सकता है। उक्त शिविर में यह भी अवगत कराया कि माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड के सरकारी कार्यालयों व न्यायालयों से सम्बंधित कानूनी सहायता हेतु आफलाईन सुविधा के अतिरिक्त आनलाईन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है, जिसके सम्बंधित व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की नियमावली के अनुसार खुद पोर्टल में लाॅगइन कर प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सकता है। यह सुविधा आफलाइन भी मिलेगी एवं पात्र व्यक्ति NALSA Legal Services ManagementSystem (LSMS) Online Portal पर जाकर प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सकते हंै। शिविर के अन्त में सरल कानूनी ज्ञानमाला पुस्तकों का वितरण भी किया गया।

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