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हलाला के नाम पर ससुर ने की हैवानियत की सारी हदें पार।

 हलाला के नाम पर ससुर ने की हैवानियत की सारी हदें पार।
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हलाला के नाम पर ससुर ने की हैवानियत की सारी हदें पार।

(देवर से कराया रेप,सात पर मुकदमा) 

उत्तर प्रदेश (मुरादाबाद)  शनिवार 7 जुलाई 2021

मुरादाबाद में एक महिला के साथ हलाला के नाम पर रेप की घटना सामने आई है। आरोप है कि पति के तीन तलाक देने के बाद ससुर ने महिला को उसके देवर के साथ कमरे में बंद कर दिया। देवर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जान बचाकर भागी महिला अपने मायके पहुंचीं। रेप का यह मामला 16 जुलाई का है। गुरुवार को इस प्रकरण में पति समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपित पति और देवर समेत अन्य फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां की रहने वाली पीड़िता ने दर्ज FIR में बताया कि करीब 1 साल पहले उसका निकाह गंज थाना क्षेत्र के एक गांव में हुआ था। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन छह माह बाद ही पति और ससुराल वालों ने मायके से कार और 10 लाख रुपए लाने की डिमांड शुरू कर दी। आरोप है कि मांग पूरी नहीं हुई तो 16 जुलाई को पति ने तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कह सभी रिश्ते-नाते तोड़ लिए।

पति के तीन तलाक देने पर पीड़िता ने ससुरालियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने की बात कही। इसपर ससुराल वालों ने आपस में सलाह-मशविरा करके उसके सामने छोटे देवर से निकाह करने का प्रस्ताव रखा। पीड़िता ने इंकार कर दिया। इस पर ससुराल वालों ने कहा कि हलाला के बाद शौहर से ही उसका दोबारा निकाह करा दिया जाएगा।

पीड़िता के मुताबिक, उसके मना करने के बावजूद 16 जुलाई की रात ससुर ने उसे और देवर को कमरे में भेजकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। देवर ने हलाला के नाम पर जबरन उसके साथ रेप किया। सुबह महिला किसी तरह बचकर घर से निकलकर भागी। उसने मायके पहुंचकर घटना की जानकारी दी। इसके बाद मायके वाले उसे लेकर थाने पहुंचे और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।

रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) डॉक्टर. संसार सिंह ने बताया कि महिला से हलाला के नाम पर रेप की घटना मामले में पति समेत 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपित पति, देवर और ससुर की तलाश में टीमें भेजी गई हैं। आरोपित घर छोड़कर फरार हैं। जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पीड़िता ने FIR में कहा है कि उसका पति आए दिन उसके साथ जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाता था। ऐसा उसे टॉर्चर करने के लिए किया जाता था। पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 377 में केस दर्ज किया है।

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