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जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सोनिका ने बताया कि समस्त अभ्यर्थी अपना संशुद्ध निर्वाचन व्यय लेख पंजिका मूल में तथा तथा निर्वाचन व्यय लेख पंजिका, बाऊचर्स एवं निर्वाचन बैंक खाता विवरण पत्र स्व. प्रमाणित छायाप्रतियां भी नियत तिथि एवं समय स्थान पर स्वयं या अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

 जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सोनिका ने बताया कि समस्त अभ्यर्थी अपना संशुद्ध निर्वाचन व्यय लेख पंजिका मूल में तथा तथा निर्वाचन व्यय लेख पंजिका, बाऊचर्स एवं निर्वाचन बैंक खाता विवरण पत्र स्व. प्रमाणित छायाप्रतियां भी नियत तिथि एवं समय स्थान पर स्वयं या अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
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जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सोनिका ने बताया कि समस्त अभ्यर्थी अपना संशुद्ध निर्वाचन व्यय लेख पंजिका मूल में तथा तथा निर्वाचन व्यय लेख पंजिका, बाऊचर्स एवं निर्वाचन बैंक खाता विवरण पत्र स्व. प्रमाणित छायाप्रतियां भी नियत तिथि एवं समय स्थान पर स्वयं या अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(प्रथम निरीक्षण- 08 अप्रैल, द्वितीय निरीक्षण 12 अप्रैल तथा तृतीय निरीक्षण 16अप्रैल को प्रातः 10 बजे से अपरान्ह्न 05 बजे तक किया जाएगा :::::: जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सोनिका)

उत्तराखंड (देहरादून) रविवार, 24 मार्च 2024

जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी, 01-टिहरी गढवाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रीमती सोनिका ने अवगत कराया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024को समुचित ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्वाचन आयोग की के निर्देशों के अनुसार 01-टिहरी गढवाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन पंजिका के मिलान हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

प्रथम निरीक्षण- 08 अप्रैल 2024, द्वितीय निरीक्षण 12 अप्रैल 2024 तथा तृतीय निरीक्षण 16 अप्रैल 2024 को स्थान ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेट में प्रातः 10 बजे से अपरान्ह्न 05 बजे तक किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी, 01-टिहरी गढवाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्देशित किया कि 01-टिहरी गढवाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थी अपना संशुद्ध निर्वाचन व्यय लेख पंजिका मूल में तथा तथा निर्वाचन व्यय लेख पंजिका, बाऊचर्स एवं निर्वाचन बैंक खाता विवरण पत्र स्व. प्रमाणित छायाप्रतियां भी नियत तिथि एवं समय स्थान पर स्वयं या अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति को गंभीरता से पूर्वक लेते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 आईके प्राविधानों के अन्तर्गत बिना किसी पूर्वाग्रह के दण्डनीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।

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