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सरदार जसमीत सिंह भाटिया बच्चे को बेल्ट से पीटते थे। 

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सरदार जसमीत सिंह भाटिया बच्चे को बेल्ट से पीटते थे। 

(घर मे झाड़ू पोछे का काम करता था) 

उत्तराखंड (देहरादून)  मंगलवार, 07 सितंबर 2021

रात्रि कंट्रोल रूम द्वारा कोतवाली पुलिस को एक मोबाइल नंबर देकर तत्काल संपर्क करने हेतु बताया गया। उपरोक्त मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर मोबाइल धारक द्वारा अवगत कराया गया कि एक छोटी उम्र का बालक गाड़ी के नीचे छुपा हुआ है। सूचना पर एसआई पंकज कुमार, थाना कोतवाली नगर मय चीता कर्मचारी गणों के मोबाइल धारक द्वारा बताए गए स्थान 267 लक्खीबाग पर पहुंचे तो वहां पर एक बालक गाड़ी के नीचे छिपा हुआ दिखाई दिया।

बालक को प्यार से तसल्ली देकर नाम पता पूछा गया तो बालक ने अपना नाम (काल्पनिक नाम)* आर्यन उम्र 8 वर्ष। पिता का नाम राहुल बताया तथा बताया कि मैं सरदार जसमीत सिंह भाटिया पुत्र मनजीत सिंह भाटिया निवासी 67 लक्खीबाग के घर में झाड़ू पोछा तथा बर्तन धुलने का काम करता हूं।

आज मुझे सरदार जसमीत सिंह ने बेल्ट से बहुत मारा पीटा, जिस के डर से मैं घर से भाग आया हूं। इस पर एसआई पंकज कुमार व हमराही कर्मचारी गण द्वारा उक्त बालक के शरीर का भौतिक रूप से निरीक्षण किया गया शरीर पर चोटों के नीले व लाल निशान पड़े हुए थे तथा उक्त बालक चोट के कारण शरीर में दर्द बता रहा था।

मौके पर बालक के शरीर के मोबाइल से फोटोग्राफ लिए गए। बालक के इस बयान पर बालक को साथ लेकर एसआई पंकज मय कर्मचारी गण के सरदार जसमीत सिंह भाटिया पुत्र मनजीत सिंह भाटिया निवासी 67 लक्खी बाग देहरादून के आवास पर गए तथा जानकारी करने पर मालूम हुआ कि यह बालक सरदार जसमीत सिंह के घर में झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करने का काम करता है। बालक की शारीरिक चोट को देखते हुए तत्काल उपचार हेतु कॉन्स्टेबल महेंद्र सिंह व कॉ0 सुरेंद्र की देखरेख में सरकारी अस्पताल देहरादून भेजा गया। नावक्त होने के कारण बालक को महिला कांस्टेबल कोमल (सादा वस्त्र)की देखरेख में कार्यालय में बिठाया गया।

आरोपी जसमीत सिंह के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 411/21 अंतर्गत धारा 323 ipc 3/14 बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम व धारा 75 बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015* बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना जारी है।

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