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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सम्पन्न।

 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सम्पन्न।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सम्पन्न।

(कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसले लिये गये)

उत्तराखंड (देहरादून) सोमवार, 04 मार्च 2024

लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आज राज्य सचिवालय में सम्पन्न हो गयी।

कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहनता के साथ चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिये गये हैं।

1. वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों का अधिकार वित विभाग के अधीन ही होंगे।

2. धामी मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है।

3. इस एक्ट से दंगों और अशांति मामलों में सार्वजानिक सम्पत्ति के नुकशान की क्षतिपूर्ति की वसूली नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी।

4. ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। कोर्ट की तरह ही कार्यवाई होगी ये अध्यादेश है इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए जाएगा।

5. Nit सुमड़ी को निशुल्क जमीन देने को मंजूरी।एनआइटी सुमाड़ी के प्रथम चरण के निर्माण के लिए 5.335 एकड़ भूमि तकनीकी विभाग एनआईटी को देगा।

6. उत्तराखंड आवास नीति संशोधन को मंजूरी pm आवास योजना के तहत अब लाभर्थियों को अब डेढ़ लाख रुपए सरकार के द्वारा दिया जाएगा।

7. इससे पहले एक लाख लिया जाता था गरीब लाभर्थियों को राहत देने के लिए हुआ ये फैसला, लाटरी के माध्यम से चयन होगा, अब 9 चरणों में पैसा बिल्डर को दिया जाएगा।

8. अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रोक हटी। उच्च शिक्षा में भर्ती की जो समिति बनी है, वही माध्यमिक विद्यालयों में भी भर्ती करेगी। समिति ही तय करेगी कैसे हो भर्ती।

9. अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर लगी रोक को हटाने के लिए बनाई गई समिति ही उच्च और माध्यमिक मामलों को देखेंगी।

10. फॅमिली कोर्ट में चाइल्ड और जनरल कॉउंसलर के एक एक पद 4 फॅमिली कोर्ट में बढ़ेंगे।

11. समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर।

12. बैठक में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में संशोधन प्रस्ताव लाया गया। एक्ट में संशोधन से निजी भूमि पर उगे पेड़ों की कई प्रजातियों को वन अधिनियम से बाहर किया जाएगा।

13. जिससे निजी भूमि पर पेड़ कटान के लिए वन विभाग से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी।

14. कैबिनेट में शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी एवं आवास से संबंधित सेवा नियमावली व अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

15. उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली 2024। प्रति आवास इकाई का मूल्य छह लाख है। 3.50 लाख लाभार्थी वहन करते हैं।

16. उन्हें अंशदान में कठिनाई हो रही है।लिहाजा, राज्यांश में बदलाव एक के बजाय 1.5 लाख और 50 हजार विअबलिटी गैप फंडिंग(वीजीएफ) सरकार देगी।

17. आवंटन की प्रक्रिया में अभी तक राजस्व, नगर निकाय व प्राधिकरण की संयुक्त टीम होती थी, लेकिन अब प्राधिकरण ही सत्यापन करेंगे। दूसरा, 6 लाख को 7 चरण में देते थे। 9 चरण में देंगे अब। 6 लाख की सीमा में ही बढ़ा है।

19. उत्तराखंड भूतत्त्व एवं खनिकर्म विभाग के दो अधिकारियों के पदनाम में संशोधन।

19. चार जिलों में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर के फैमिली कोर्ट्स में चाइल्ड और जनरल काउंसेलर का एक-एक पद हाईकोर्ट के आदेश पर होगा।

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