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जिलाधिकारी सविन बंसल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों एवं व्यवस्था का निरीक्षण किया।आपदा प्रबंधन जागरूकता से संबंधित प्रशिक्षण शिविर का शुभारम्भ किया गया।प्रदेश अध्यक्ष माननीय करन माहरा जी के नेतृत्व में भाजपा एवं अन्य दलों के अनेक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन सोसाइटी ने आपदा प्रभावित सहस्त्रधारा क्षेत्र के कैरवाण गांव एवं मखड़ेती गांव में राहत सामग्री -कंबल एवं त्रिपाल आदि का वितरण किया।स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025’, देहरादून के लेखक गांव में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डूंगराकोटी ने केंद्रीय विद्यालय नo-1, सालावाला, देहरादून में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

 सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डूंगराकोटी ने केंद्रीय विद्यालय नo-1, सालावाला, देहरादून में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
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सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डूंगराकोटी ने केंद्रीय विद्यालय नo-1, सालावाला, देहरादून में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

(नैनीताल के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश श्री प्रेम सिंह खिमाल के मार्गदर्शन रहा)

उत्तराखंड (देहरादून) शुक्रवार, 07 फरवरी 2025

माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश श्री प्रेम सिंह खिमाल के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डूंगराकोटी द्वारा आज केंद्रीय विद्यालय नo-1, सालावाला, देहरादून में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

जिसमें सचिव महोदया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा, पोक्सो अधिनियम, एमoवी o एक्ट , नालसा टोल फ्री नंबर 15100, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली नि:शुल्क विधिक सेवाओं विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।

इसके उपरांत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के प्राविधिक कार्यकर्ता श्री उमेश्वर सिंह रावत द्वारा समस्त छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। जिसमें उन्होंने छात्र-छात्राओं को आह्वाहन किया कि अगर कोई किशोर वाहन चलाता है और सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करता है तो कानून के तहत इसकी सजा उसके अभिभावकों को दी जाती है।

उन्होंने यह भी बताया कि वाहन चलाने हेतु वाहन चालक की आयु 18 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। अतः आप लोग वैध लाइसेंस बनने के बाद ही वाहन चलाने पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।

इस अवसर पर शिविर में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मयंक शर्मा, अध्यापकगण के साथ-साथ लगभग 350 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।

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