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जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया।

 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया।
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जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया।

(लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना)

उत्तराखंड (देहरादून) शुक्रवार, 24 मार्च 2023

सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।

सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें।

राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है। 2 साल या उससे अधिक की सजा पर सदस्यता जाने का प्रावधान है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत सजा का प्रावधान है। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के सांसद थे। अब सदस्यता जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो सकता है।

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