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उत्तराखंड में अब लाउडस्पीकर पर पुलिस की सख्ती शुरू,25 हजार तक का लगेगा जुर्माना।

 उत्तराखंड में अब लाउडस्पीकर पर पुलिस की सख्ती शुरू,25 हजार तक का लगेगा जुर्माना।
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उत्तराखंड में अब लाउडस्पीकर पर पुलिस की सख्ती शुरू,25 हजार तक का लगेगा जुर्माना।

(आज सुबह तक 258 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं)

उत्तराखंड (देहरादून) शनिवार, 04 जून 2022

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर को हटाने का काम शुरू हो गई है। प्रदेश भर में शनिवार सुबह तक 258 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। जबकि कई जगह नोटिस भेजा गया है। वहीं पुलिस ने धर्म गुरुओं से भी पहले लाउडस्पीकर को लेकर बातें की थीं। ज्यादातर ने अपने-अपने धर्मों के लोगों से लाउडस्पीकर हटाने की अपील की है।

मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई अन्य धार्मिक स्थल पर अगर आपको लाउडस्पीकर लगाना है तो अब आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अगर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाया तो आप पर 5 हजार से 25 हजार तक जुर्माना लग सकता है। उत्तराखंड पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रदेश भर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के सभी 13 जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत यह देखा जा रहा है कि लाउडस्पीकरों से तय मानकों से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण ना हो। इसके अलावा बिना अनुमति के चल रहे सभी लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। चाहे वह किसी भी धार्मिक स्थल पर लगे हों। अभियान आगे भी जारी रहेगा।

नैनीताल हाईकोर्ट और सरकार से निर्देश मिले हैं कि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा में अगर किसी को लाउडस्पीकर लगाना है तो आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।अगर कोई बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ 5 हजार से 25 हजार तक का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही रात 10 से सुबह 6 तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. इसकी अनुमति सिर्फ नवरात्रि या अन्य त्योहारों पर दी जा सकती है।

देहरादून में धर्मस्थलों में लगे लाउडस्पीकरों की आवाज नियंत्रित कराने एवं अनुमति लेने के लिए 196 धर्मस्थलों को नोटिस जारी किए गए हैं। धार्मिक स्थलों को दिए गए नोटिस में लाउडस्पीकर का उपयोग मानकों के तहत करने को कहा गया है। साथ ही जिसने अनुमति नहीं ली है, उन्हें अनुमति लेने को कहा गया है।

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