माननीय न्यायालय जिला मजिस्टेट देहरादून ने जितेन्द्र उर्फ जित्ती को किया जिला बदर।
माननीय न्यायालय जिला मजिस्टेट देहरादून ने जितेन्द्र उर्फ जित्ती को किया जिला बदर।
(धारा 3, (1) गुण्डा अधिनियम के तहत निर्णय सुनाया)
उत्तराखंड (देहरादून) वीरवार, 07 नवम्बर 2024 


माननीय न्यायालय जिला मजिस्टेट देहरादून द्वारा वाद संख्या05/2024 थाना नेहरू कालोनी धारा 3, (1) गुण्डा अधिनियम सरकार बनाम जितेन्द्र उर्फ जित्ती में निर्णय सुनाते हुए जितेन्द्र उर्फ जित्ती को जनपद की सीमा से बाहर रहने की आदेश पारित किए है।
