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हल्द्वानी मेयर ने कहा कि निगम का जमीनों पर मालिकाना हक़ नहीं।

 हल्द्वानी मेयर ने कहा कि निगम का जमीनों पर मालिकाना हक़ नहीं।
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हल्द्वानी मेयर ने कहा कि निगम का जमीनों पर मालिकाना हक़ नहीं।

(अतिक्रमण हटाना नगर निगम के अधिकारों में आता है)

उत्तराखंड (हल्द्वानी) शनिवार, 16 अप्रैल 2022

हल्द्वानी मेयर जोगिंदर पाल रौतेला ने कहा की अतिक्रमण हटाना नगर निगम के अधिकारों में आता है और शहर की फिजा बदलने और शहर को सुनियोजित विकास की तरफ ले ले जाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां चलती रहनी चाहिए। उन्होने कहा की जिन लोगों ने कब्जे किये हों ऐसा नहीं है की 20 या 30 साल से उस जगह पर बैठकर वो लोग अतिक्रमणकारी की श्रेणी में नहीं आते हों।

उन्होने इस पूरे मामले में कांग्रेस को निशाना साधते हुए कहा की यह उन लोगों का दोष है जिन्होंने राजनीती की आड़ में सहारा दिया मेयर ने कहा की राजनितिक महत्वकांशा और अधिकारियों की ही उदासीनता होती है जो अतिक्रमण करवाती है। उन्होंने कहा अब उत्तराखंड सरकार और नगर निगम का साफ़ तौर पर मकसद है की शहर में अवैध अतिक्रमण को बिलकुल भी बर्दास्त नहीं किया जायेगा। उन्होने कहा की जो लोग आलोचना कर रहे हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं आरोप लगाने वाले ये न बताए की राजधर्म क्या होता है मैं अपने राजधर्म का भली भांति पालन कर रहा हु साथ ही चुटकी लेते हुए उन्होने कहा की अगर अतिक्रमणकारी कांग्रेस के चहेते हैं तो उसमें मेरा क्या दोष है।

हल्द्वानी मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने कहा की नेतागण यह कह रहे हैं की जमीन नगर निगम की है तो उनको मैं बताना चाहता हूं नगर निगम की कोई जमीन नहीं होती है जमीन पर मालिकाना हक उत्तराखंड सरकार का है जमीन राज्य सरकार के अंतर्गत होती है ज़मीनों का मालिकाना हक राज्य सरकार का होता है और प्रबंधन नगर निगम का होता है।

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