उत्तराखंड के मूलनिवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं।
उत्तराखंड के मूलनिवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं।
(उत्तराखंड शासन सचिव विनोद कुमार सुमन ने किए आदेश)
उत्तराखंड (देहरादून) बुधवार, 20 दिसंबर 2023
उत्तराखंड शासन सचिव विनोद कुमार सुमन ने आदेश किए की उत्तराखंड के मूलनिवास प्रमाण पत्र धारकों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

उत्तराखंड शासन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा की शिक्षण संस्थान हो या संबंधित विभाग हो जिन भी प्रयोजनों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की आवश्यकता की गई है मूल निवास प्रमाण पत्र वालों को स्थाई निवास प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।