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उप जिला मजिस्ट्रेट सदर नरेश चन्द्र दुर्गापाल ने बताया कि अतिवृष्टि में लापता व्यक्तियों के मृत होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर आर्थिक सहायता दिया जाना सम्भव नहीं ।

 उप जिला मजिस्ट्रेट सदर नरेश चन्द्र दुर्गापाल ने बताया कि अतिवृष्टि में लापता व्यक्तियों के मृत होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर आर्थिक सहायता दिया जाना सम्भव नहीं ।
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उप जिला मजिस्ट्रेट सदर नरेश चन्द्र दुर्गापाल ने बताया कि अतिवृष्टि में लापता व्यक्तियों के मृत होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर आर्थिक सहायता दिया जाना सम्भव नहीं।

(19 अगस्त 2022 को भैंसवाड़ गांव एवं सौडा सरौली हुई थी अतिवृष्टि)

उत्तराखंड (देहरादून) वीरवार, 03 नवम्बर 2022

उप जिला मजिस्ट्रेट सदर नरेश चन्द्र दुर्गापाल ने अवगत कराया है कि 19 अगस्त 2022 को हुई अतिवृष्टि के दौरान तहसील सदर देहरादून के ग्राम भैंसवाड़ गांव एवं सौडा सरौली के कुल चार व्यक्तियों के लापता होने के कारण उनके खोजबीन का कार्य किया गया। परन्तु काफी खोजबीन के पश्चात् भी उक्त व्यक्तियों के लापता/मृत होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुये है। जिस कारण प्रभावित परिवार के व्यक्तियों को नियमानुसार आर्थिक सहायता दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उक्त व्यक्तियों के मृत/लापता होने के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के कार्यालय आदेश के क्रम में मजिस्ट्रीयल जांच की जा रही है ताकि प्रभावित परिवारों को अनुमन्य सहायता दी जा सके।

लापता व्यक्तियों में श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री बचन सिंह उम्र 28 वर्ष भैंसवाड़ गांव के तथा श्रीमती अनिता पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह 38 वर्ष भैंसवाड़ गांव, श्री दीपक रावत डी०एस० रावत 24 वर्ष सौड़ा सरौली, श्री गीताराम जोशी अज्ञात 60 वर्ष सौड़ा सरौली के निवासी है।

उन्होेंने सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आमजन को सूचित किया है कि प्रकरण में यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई मौखिक तथा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हो तो सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन से 10 दिन की अवधि के अन्दर उप जिलाधिकारी सदर के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते है।

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