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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे खरीदने और जलाने पर 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने कैद।

 दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे खरीदने और जलाने पर 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने कैद।
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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे खरीदने और जलाने पर 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने कैद।

(पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा)

दिल्ली , बुधवार, 19 अक्टूबर 2022

प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार खासी अलर्ट है। लगातार खतरनाक स्तर पर बढ़ता जा रहा प्रदूषण लोगों के सेहत के लिए खतरनाक है। ये ही वजह है कि प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार काफी सतर्क है। दिपावाली को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे खरीदने और जलाने पर 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने कैद की भी सजा हो सकती है।

दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

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