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मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एंव भूमि धोखाधड़ी प्रभावी कार्यवाही किये जाने  निर्देश दिए।

 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एंव भूमि धोखाधड़ी प्रभावी कार्यवाही किये जाने  निर्देश दिए।
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मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एंव भूमि धोखाधड़ी प्रभावी कार्यवाही किये जाने  निर्देश दिए।

(एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका कोई उत्तराधिकारी भी नही है, भूमि फर्जी अभिलेख तैयार कर भूमि का विक्रय किया गया)

उत्तराखंड (देहरादून) सोमवार,18 दिसंबर 2023

माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एंव भूमि धोखाधड़ी प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका के नेतृत्व में भू-माफियाओं पर लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को आयेाजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम में शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई कि एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है तथा उनका कोई उत्तराधिकारी भी नही है कि भूमि फर्जी अभिलेख तैयार कर भूमि का विक्रय किया गया। जिस पर जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने तहसीलदार सदर को प्रकरण की जांच करते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में उक्त प्रकरण की जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि भूमि फर्जी अभिलेख तैयार कर विक्रय किया गया है।

मौजा- अजबपुर कला परगना पछवादून तहसील सदर जनपद देहरादून के भूमि खाता संख्या-2821 फसली वर्ष-1417-1422 के खसरा न० 824ग रकबा 0.0310हैं0 भूमि के खातेदार संत मेहर सिंह पुत्र सरदार जवाहर सिंह निवासी 39/3 धर्मपुर देहरादून के लावल्द फौत होने के कारण उक्त भूमि को उ०प्र० ज०वि०अधि० की धारा-189 के अन्तर्गत प्रारम्भिक रूप से राज्य सरकार में निहित कर दिया गया है।

उप जिलाधिकारी सदर नेे अवगत कराया है कि उक्त वाद ग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में किसी को कोई भी साक्ष्य / आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो उक्त वाद में नियत तिथि 03.01.2024 को प्रातः 10ः30 बजे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी / परगनाधिकारी सदर, देहरादून के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है

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