नाबालिक लड़कों पर भारतीय दंड संहिता के अनुसार गैर-जमानती धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।  - Swastik Mail
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नाबालिक लड़कों पर भारतीय दंड संहिता के अनुसार गैर-जमानती धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

 नाबालिक लड़कों पर भारतीय दंड संहिता के अनुसार गैर-जमानती धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
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नाबालिक लड़कों पर भारतीय दंड संहिता के अनुसार गैर-जमानती धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

(इस्लाम में धर्मांतरण पर चर्चा करना पडा महंगा) 

उत्तर प्रदेश (अलीगढ़) वीरवार, 29 सितंबर, 2021

वायरल वीडियो में इस्लाम में धर्मांतरण पर चर्चा करने के बाद दो वर्गो के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दो नाबालिक लड़कों पर भारतीय दंड संहिता की एक गैर-जमानती धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उनके परिवारों ने कहा कि वे लड़कों के खिलाफ प्राथमिकी से स्तब्ध हैं, जो कक्षा 12 के छात्र हैं और केवल दोस्ताना बहस में शामिल थे।

लड़कों के खिलाफ सोमवार को सासनी गेट पुलिस स्टेशन में गैर-जमानती धारा आईपीसी की धारा 505 (कक्षाओं के बीच दुश्मनी, घृणा और दुर्भावना पैदा करना या बढ़ावा देना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज किया गया और भाजपा के एक स्थानीय सदस्य ने भी पुलिस से संपर्क किया।

अपनी शिकायत में भाजपा नेता राम गोपाल ने कहा कि मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें एक लड़का हिंदुओं को धमकी दे रहा है और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए कह रहा है। वीडियो ने लोगों में गुस्सा पैदा किया है। यह वीडियो धार्मिक दुश्मनी पैदा कर सकता है।

वीडियो में साइकिल पर एक नकाबपोश लड़का मुस्लिम और दूसरा हिंदू होने का दिखावा कर रहे हैं। पुलिस जांच में बाद में पता चला कि वीडियो में दिख रहे लड़के नाबालिग थे।

सर्किल अधिकारी राघवेंद्र कुमार ने कहा कि वे एक ही समुदाय के हैं। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि वे नाबालिग थे और मामले में कानूनी कार्यवाही जारी है।लड़के के चाचा ने कहा कि लड़के अपनी कोचिंग कक्षाओं से लौट रहे थे और हल्की-फुल्की बातों पर चर्चा कर रहे थे। उनका कोई नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं था।

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