उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा दिनांक 02 अगस्त 2025 को ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। - Swastik Mail
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जिलाधिकारी सविन बसंल द्वारा जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सर्वसुलभ बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।मा.मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बड़ा कदम: देहरादून जिला प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट प्लान से 54 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए मॉडर्न प्ले स्कूल।मा.मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ेगी निगरानी, मानव-वन्यजीव संघर्ष पर जिला प्रशासन अलर्ट।उत्तराखंड सामाजिक सम्मान सेवा ट्रस्ट ने किया वरिष्ठ पत्रकार सुशील चमोली का सम्मान ।युवा सेना अध्यक्ष सागर रघुवंशी के नेतृत्व में निजी व पब्लिक स्कूलों द्वारा शिक्षा के नाम पर हो रहे शोषण के विरुद्ध युवा सेना (शिव सेना) ने दिया SDM साहिबा स्मिता पवार जी को ज्ञापन।

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा दिनांक 02 अगस्त 2025 को ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

 उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा दिनांक 02 अगस्त 2025 को ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
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उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा दिनांक 02 अगस्त 2025 को ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

(अधिकरण में लम्बित वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा)

उत्तराखंड (देहरादून) बुधवार,  09 जुलाई 2025

मा० राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं मा० उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा दिनांक 02 अगस्त 2025 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसमें अधिकरण में लम्बित वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डुँगराकोटी द्वारा बताया गया कि ऋण वसूली अधिकरण बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली के लिये त्वरित और न्यायिक समाधान देता है। इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से बकाया ऋणों का शीघ्र निपटारा किया जा सकता है, जिससे महंगी कोर्ट फीस से भी मुक्ति मिलती है तथा आपसी सहमती से विवाद का समाधान होता है, जोकि ऋणदाता और कर्जदार दोनों पक्ष के लिये लाभकारी होता है।

अतः जो वादी व प्रतिवादी अपने मामले का विशेष लोक अदालत में राजीनाने के आधार पर निस्तारित करवाना चाहते हैं, वे दिनांक 01.08.2025 तक किसी भी कार्य दिवस में ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर मामले को नियत करवा सकते हैं तथा अपने मामलों का निस्तारण कर लाभ प्राप्त कर सकते है।

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