अपर जिलाधिकारी के.के मिश्रा की अध्यक्षता में GrievanceRedressal समिति की बैठक आहूत की गई।
अपर जिलाधिकारी के.के मिश्रा की अध्यक्षता में GrievanceRedressal समिति की बैठक आहूत की गई।
(कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 50 हजार की सहायता राशि के सम्बन्ध में)
उत्तराखंड (देहरादून) शुक्रवार, 20 मई 2020 
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के.के मिश्रा की अध्यक्षता में हुई कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 50 हजार की सहायता राशि के सम्बन्ध में GrievanceRedressal समिति की बैठक आहूत की गई।
बैठक में प्राकृतिक आपदा से होने वाली घटनाओं के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/मरम्मत एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण मद के अन्र्तगत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विर्मश किया गया। कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के विधिक वारिसानों द्वारा आवेदित आवेदन पत्रों पर शासन के निर्देशानुसार रू0 50 हजार की सहायता / राहत राशि भुगतान दिये जाने हेतु दिये गये निर्देशों तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों व मा० उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं में पारित निर्णय / निर्देशो का उल्लेख करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून को संस्तुति हेतु प्रेषित आवेदकों के आवेदन जिस पर उनके द्वारा दस्तावेज अपूर्ण/त्रुटि होने के कारण अपना निर्णय नहीं दिया गया है, ऐसे कुल 47 आवेदनों पर समिति को चर्चा उपरान्त जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी को निर्देश दिए कि जो दस्तावेज अपूर्ण/ त्रुटि होने के कारण भुगतान हेतु संस्तुति नहीं दी गयी है, ऐसे सभी आवेदकों को सम्पूर्ण दस्तावेज एक सप्ताह के अन्दर जनपद आपदा परिचालन केन्द्र में उपलब्ध कराये जाने हेतु नोटिस प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। 
मा० उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं पर पारित आदेश के अनुसार कोविड-19 के कारण मृत्यु होने की स्थिति में 60 दिन अर्थात् 22.05.2022 तक तथा 20.03.2022 के बाद कोविड-19 के कारण मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु की तिथि से 90 दिन की निर्धारित समयावधि के भीतर सहायता राशि हेतु आवेदन किया जाना अनिवार्य है, पर कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।