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विशाल मेगा मार्ट को थैले का चार्ज समान के बिल में अतिरिक्त जोड़ना पड़ा महंगा।

 विशाल मेगा मार्ट को थैले का चार्ज समान के बिल में अतिरिक्त जोड़ना पड़ा महंगा।
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विशाल मेगा मार्ट को थैले का चार्ज समान के बिल में अतिरिक्त जोड़ना पड़ा महंगा।

(उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल ने विशाल मेगा मार्ट पर 50 हज़ार रु का आर्थिक दंड देने का आदेश दिया)

उत्तराखंड (हल्द्वानी) मंगलवार, 12 अप्रैल 2022

उत्तराखंड  में हल्द्वानी के बहुचर्चित शॉपिंग सेंटर विशाल मेगा मार्ट में 2019 को नैनीताल मल्लीताल निवासी अधिवक्ता नितिन कार्की अपने परिवार के साथ शॉपिंग करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कुछ कपड़े इत्यादि समान प्रतिष्ठान से खरीदा ,सामान लेने के पश्चात मेगा मार्ट द्वारा कपड़े रखने के लिए कोई भी थैला नहीं दिया गया ,कार्की द्वारा थैला मांगने पर प्रतिष्ठान ने 9 रु. थैले का चार्ज समान के बिल में अतिरिक्त जोड़ दिया।

जिस पर अधिवक्ता नितिन कार्की ने 2019 को उपभोक्ता फोरम में अनुचित व्यापारिक व्यवहार की श्रेणी में प्रतिष्ठान पर खरीदे गए सामान के अलावा अतिरिक्त 9 रु.थोपने को लेकर शिकायत दर्ज की यही । जिस पर आज दिनांक 12 अप्रैल 2022 को उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल के द्वारा प्रतिष्ठान पर अनुचित व्यापारी व्यवहार आदि अन्य धाराओं को लेकर विशाल मेगा मार्ट पर 50 हज़ार रु का आर्थिक दंड देने का आदेश दिया।

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