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निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार को फोन पर अपशब्द कहने के आरोप में कनिष्ठ अभियंता निलंबित।

 निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार को फोन पर अपशब्द कहने के आरोप में कनिष्ठ अभियंता निलंबित।
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निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार को फोन पर अपशब्द कहने के आरोप में कनिष्ठ अभियंता निलंबित।

(नेता जो है पांच साल का है और मैं अधिकारी 60 साल का हूं)

राजस्थान (जयपुर) बुधवार, 09 मार्च 2022

 

राजस्थान में निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार को फोन पर कथित अपशब्द कहने के आरोप में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर में कनिष्ठ अभियंता जेईएन पद पर तैनात भाग चंद मीणा ने सोमवार को विधायक रामकेश मीणा को कथित फोन किया और उनसे अभद्र भाषा में बात की।

विधायक जो मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं, ने एक कार्यक्रम के दौरान भागचंद की शिकायत मिलने के बाद उसका तबादला करवाने का आश्वासन दिया था। अभियंता ने इसी मुद्दे पर विधायक से फोन पर कथित अभद्र भाषा में बात की। रामकेश मीणा सोमवार को सवाईमाधपुर के जीवली के एक स्कूल के वार्षिक दिवस समारोह में शामिल हुए थे जहां स्थानीय लोगों ने जेईएन के खिलाफ शिकायत की थी। विधायक ने वरिष्ठ अधिकारियों से जेईएन के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। अगले दिन, जेईएन ने कथित तौर पर विधायक को फोन किया और लोगों को उन्हें स्थानांतरित करने के लिए दिए गए आश्वासन के बारे में पूछा। उन्होंने विधायक को गाली दी और उसका तबादला करवाकर दिखाने को कहा।

इस बातचीत का एक आडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इसमें जेईएन कहता सुनाई दे रहा है,”तू नेता जो है पांच साल का है और मैं अधिकारी 60 साल का हूं।’ जयपुर डिस्कॉम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘बातचीत की ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद, जेईएन को मंगलवार को निलंबित कर दिया गया।’ उन्होंने दावा किया कि ऑडियो क्लिप जेईएन ने ही प्रसारित की थी।

संपर्क करने पर विधायक ने कहा कि स्थानीय लोगों ने कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ शिकायत दी थी और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। उन्होंने कहा,’वजीरपुर के अभियंता के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश था। वह बिना वजह लाइट बंद कर देता था। दुर्व्यवहार की भी शिकायतें थीं।’ अगले दिन जेईएन ने उन्हें फोन किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

जेईएल के निलंबित होने के बाद स्थानीय व्यक्ति द्वारा उसके खिलाफ वजीरपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। वजीरपुर थाने के थानाधिकारी योगेंद्र कुमार शर्मा ने कहा, ‘‘आपराधिक धमकी, रंगदारी आदि के लिए भादंसं की सम्बद्ध धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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