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डोरंडा चारा घोटाला केस में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को सजा सुनाई।

 डोरंडा चारा घोटाला केस में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को सजा सुनाई।
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डोरंडा चारा घोटाला केस में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को सजा सुनाई।

(5 साल की जेल और 60 लाख रुपए जुर्माना)

बिहार (पटना) सोमवर, 21 फरवरी 2022

 

राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज सजा सुनाई गई।डोरंडा चारा घोटाला केस में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है।इस मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल की जेल और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।15 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। इस पांचवें केस से पहले लालू यादव को चार दूसरे केसों में 14 साल की सजा मिल चुकी है। वहीं अन्य दोषियों को भी अलग-अलग सजा दी गई है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत दोषी करार दिया है।लालू यादव को ये सजा 1990-95 के बीच डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में हुई है। जिसमें 1996 में दर्ज हुए इस केस में 170 लोग आरोपी थे. 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है और सात आरोपी सरकारी गवाह बन गए. वहीं दो आरोपियों ने दोष स्वीकार किया है।

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