Breaking News

सशस्त्र सेनाओं के हवलदार एवं समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक जो नगर निगम / नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में स्वयं के मकान में निवास कर रहे हैं वर्ष 2025-2026 के गृहकर में छूट मिलेगी।

 सशस्त्र सेनाओं के हवलदार एवं समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक जो नगर निगम / नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में स्वयं के मकान में निवास कर रहे हैं वर्ष 2025-2026 के गृहकर में छूट मिलेगी।
Spread the love

सशस्त्र सेनाओं के हवलदार एवं समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक जो नगर निगम / नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में स्वयं के मकान में निवास कर रहे हैं वर्ष 2025-2026 के गृहकर में छूट मिलेगी।

(गृहकर में छूट हेतु आवेदन पत्र 26 नवम्बर 2025 से निशुल्क वितरित और जमा किये जायेगें)

उत्तराखंड (देहरादून) सोमवार , 17 नवंबर 2025

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी करनाल ओमप्रकाश पासवान (से नि) ने अवगत कराया है कि देहरादून जिले के सशस्त्र सेनाओं के हवलदार एवं समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक और सैनिक विधवायें, जो नगर निगम / नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में स्वयं के मकान में निवास कर रहे हैं, को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2025-2026 के गृहकर में छूट हेतु आवेदन पत्र 26 नवम्बर 2025 से निशुल्क वितरित और जमा किये जायेगें एवं अन्तिम तिथि 15 मार्च 2026 है। आवेदन पत्र किसी भी कार्यदिवस में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, देहरादून से प्राप्त करें और विधिवत पूर्ण आवेदन पत्र, शपथ पत्र के साथ जमा कर सकते है, जिस हेतु मूल डिस्चार्ज बुक, मूल पहचान पत्र और पिछले साल छूट का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। उन्होंने अवगत कराया कि उक्त समयोपरान्त किसी भी आवेदन और अनुरोध पर विचार नही किया जाएगा।

Related post

error: Content is protected !!