जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने अवगत कराया है कि चुनाव प्रचार तथा सार्वजनिक मतदान तारीख के  48 घण्टे पूर्व तक ही किया जा सकता है।  - Swastik Mail
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जिलाधिकारी सविन बसंल द्वारा जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सर्वसुलभ बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।मा.मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बड़ा कदम: देहरादून जिला प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट प्लान से 54 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए मॉडर्न प्ले स्कूल।मा.मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ेगी निगरानी, मानव-वन्यजीव संघर्ष पर जिला प्रशासन अलर्ट।उत्तराखंड सामाजिक सम्मान सेवा ट्रस्ट ने किया वरिष्ठ पत्रकार सुशील चमोली का सम्मान ।युवा सेना अध्यक्ष सागर रघुवंशी के नेतृत्व में निजी व पब्लिक स्कूलों द्वारा शिक्षा के नाम पर हो रहे शोषण के विरुद्ध युवा सेना (शिव सेना) ने दिया SDM साहिबा स्मिता पवार जी को ज्ञापन।

जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने अवगत कराया है कि चुनाव प्रचार तथा सार्वजनिक मतदान तारीख के  48 घण्टे पूर्व तक ही किया जा सकता है। 

 जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने अवगत कराया है कि चुनाव प्रचार तथा सार्वजनिक मतदान तारीख के  48 घण्टे पूर्व तक ही किया जा सकता है। 
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जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने अवगत कराया है कि चुनाव प्रचार तथा सार्वजनिक मतदान तारीख के  48 घण्टे पूर्व तक ही किया जा सकता है। 

(48 घण्टे की अवधि से पूर्व चुनाव प्रचार में लगा कोई व्यक्ति, जो त्रिस्तरीय पंचायत का निवासी नहीं है, सम्बन्धित त्रिस्तरीय पंचायत को छोड़ देगा)

उत्तराखंड (देहरादून) मंगलवार, 22 जुलाई 2025

जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 में किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में किसी प्रकार को चुनाव प्रचार तथा सार्वजनिक सभा आदि का आयोजन मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित अन्तिम समय से 48 घण्टे पूर्व तक ही किया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि जनपद में 24.07.2025 को होने वाले मतदान में प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार व सार्वजनिक सभा आदि का आयोजन 22.07.2025 को सायं 5.00 (पांच बजे) के बाद तथा -28.07.2025 को होने वाले मतदान के लिये 26.07.2025 को सायं 5.00 (पांच बजे) बजे के बाद नहीं किया जायेगा। उक्त 48 घण्टे की अवधि से पूर्व चुनाव प्रचार में लगा कोई व्यक्ति, जो त्रिस्तरीय पंचायत का निवासी नहीं है, सम्बन्धित त्रिस्तरीय पंचायत को छोड़ देगा।

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