अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निषेधाज्ञाएं जारी कर दी गई है। - Swastik Mail
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जिलाधिकारी सविन बसंल द्वारा जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सर्वसुलभ बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।मा.मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बड़ा कदम: देहरादून जिला प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट प्लान से 54 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए मॉडर्न प्ले स्कूल।मा.मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ेगी निगरानी, मानव-वन्यजीव संघर्ष पर जिला प्रशासन अलर्ट।उत्तराखंड सामाजिक सम्मान सेवा ट्रस्ट ने किया वरिष्ठ पत्रकार सुशील चमोली का सम्मान ।युवा सेना अध्यक्ष सागर रघुवंशी के नेतृत्व में निजी व पब्लिक स्कूलों द्वारा शिक्षा के नाम पर हो रहे शोषण के विरुद्ध युवा सेना (शिव सेना) ने दिया SDM साहिबा स्मिता पवार जी को ज्ञापन।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निषेधाज्ञाएं जारी कर दी गई है।

 अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निषेधाज्ञाएं जारी कर दी गई है।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निषेधाज्ञाएं जारी कर दी गई है।

(शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्रों में धारा-163 लागू)

उत्तराखंड (देहरादून) बुधवार , 02 जुलाई 2025

त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025-26 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत धारा-163 लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट जय भारत सिंह ने इसके आदेश जारी किए है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्रान्तर्गत कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित करने, साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर धार्मिक उन्माद भड़का कर मतदाताओं के ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा सकता है। यह भी संभावना है कि विभिन्न राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार, व्यक्ति द्वारा निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से मतदाताओं को प्रलोभन देने का प्रयास किया जा सकता है। इसके देखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञाएं जारी कर दी है।

त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थलों पर बिना आरओ की अनुमति के कोई बैठक, सभा नही होगी। कोई भी 05 से अधिक व्यक्तियों का समूह नही बनाएगा। परगना मजिस्ट्रेट की अनुमति के बैगर रोड़ शो, जुलूस, जनसभा, रैली आयोजित नही की जाएगी। विद्यालयों, न्यायालयों, चिकित्सालयों तथा धार्मिक स्थलों के समीप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही किया जाएगा। झूठी खबरों को प्रचारित प्रसारित नही किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति एवं राजनीतिक दल जातिगत एवं धार्मिक भावनाओं को नही भडकाएगा। धार्मिक स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नही किया जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी मतदाताओं को डरा, धमका कर या प्रलोभन देने का प्रयास नही करेगा। मतदाताओं को वाहनों से पहुंचाने का काम नही करेगा। जनपद में स्थित समस्त मतदान केंद्रों से 200 मीटर के अंदर मतदाता, अभ्यर्थी या चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं निर्वाचन कार्य से संबंधित शान्ति व्यवस्था में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति प्रवेश नही करेगा। नामांकन तिथियों से नामांकन स्थल से 200 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का जुलूस, वाहन द्वारा प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। राजकीय वाहनों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नही किया जाएगा। यह आदेश जनहित में एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-223 के अधीन दंडनीय होगा।

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