मुख्य विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून एवं पूर्ति निरीक्षक ने मारा केवल कृष्ण शर्मा, उचित दर विक्रेता की दुकान पर छापा। - Swastik Mail
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मुख्य विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून एवं पूर्ति निरीक्षक ने मारा केवल कृष्ण शर्मा, उचित दर विक्रेता की दुकान पर छापा।

 मुख्य विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून एवं पूर्ति निरीक्षक ने मारा केवल कृष्ण शर्मा, उचित दर विक्रेता की दुकान पर छापा।
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मुख्य विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून एवं पूर्ति निरीक्षक ने मारा केवल कृष्ण शर्मा, उचित दर विक्रेता की दुकान पर छापा।

(बहुत समय से आ रहीं थी शिकायत,कालाबाजारी करने  की)

उत्तराखंड (देहरादून) शुक्रवार, 15 नवम्बर 2024

शिकायती पत्र 19.10.2024 जो जिलाधिकारी महोदय के पृष्ठांकन 19.10.2024 के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसके अन्तर्गत शिकायतकर्ता द्वारा केवल कृष्ण शर्मा, उचित दर विक्रेता, खुड़बुड़ा मौहल्ला, देहरादून के द्वारा 05 वर्ष से बहुत भारी मात्रा में कालाबाजारी करने तथा दुकान निर्धारित समय पर नहीं खोलने की शिकायत की गयी, की जॉच मुख्य विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून एवं पूर्ति निरीक्षक, खुड़बुड़ा के साथ आज दिनांक 14.11.2024 को अपराह्न 05 बजकर 05 मिनट पर मौके पर जाकर की गयी। निरीक्षण के समय श्री केवल कृष्ण शर्मा, उचित दर विक्रेता की दुकान बंद पायी, दुकान पर कोई नोटिस बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया, दुकान के बाहर स्टॉक एवं रेट बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया, दुकान बंद रखने का कोई कारण अंकित नहीं पाया। मौके पर उपस्थित विभिन्न कार्डधारकों से जानकारी करने पर उनके द्वारा बताया गया कि यह उचित दर विक्रेता सवेरे दुकान नियमित रूप से खोलता है लेकिन शाम को कभी-कभी खोलता है।

शिकायतकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि श्री केवल कृष्ण शर्मा से जब भी सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना मॉगी जाती है तब वह रिकार्ड गुम होने की सूचना उपलब्ध कराता है। उपरोक्त अनियमितताएं गम्भीर प्रकृति की हैं। दुकान खुलने का समय प्रातः 08 से 12 तथा सांय 03 से 07 बजे तक शासनादेशानुसार निर्धारित है। किन्तु विक्रेता द्वारा बिना किसी सूचना के दुकान बंद रखे जाना तथा निर्धारित समय पर दुकान न खोलना आदि अनियमितताएं गम्भीर प्रकृति की हैं जिनके दृष्टिगत श्री केवल कृष्ण शर्मा, उचित दर विक्रेता, खुड़बुड़ा मौहल्ला, देहरादून का अनुबंध पत्र तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है तथा प्रकरण में अग्रिम विस्तृत जॉच हेतु पूर्ति निरीक्षक, खुड़बुड़ा को निर्देशित किया गया है।

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