जिलाधिकारी सख्त अपनी मर्जी नहीं डाल सकते कहीं भी मलबा, होगी कार्यवाही। - Swastik Mail
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जिलाधिकारी सख्त अपनी मर्जी नहीं डाल सकते कहीं भी मलबा, होगी कार्यवाही।

 जिलाधिकारी सख्त अपनी मर्जी नहीं डाल सकते कहीं भी मलबा, होगी कार्यवाही।
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जिलाधिकारी सख्त अपनी मर्जी नहीं डाल सकते कहीं भी मलबा, होगी कार्यवाही।

(जनपद में बिना अनुमति तथा अनुमति से अधिक सड़क खुदाई करने पर होगी अपराधिक कार्यवाही :::: जिलाधिकारी देहरादून)

उत्तराखंड (देहरादून) शनिवार, 12 अक्टूबर 2024

जिलाधिकारी सविन बंसल ने निर्माण कार्यों हेतु अनुमति मौके पर ही दिये जाने हेतु एक ही टेबल पर निर्णय की व्यवस्था बनाई गई है ताकि निर्माण कार्य बाधित न हों तथा निर्माण हेतु बार-2 सड़क न खोदी जाए। इसी परिपेक्ष्य में जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के देहरादून क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न मार्गों पर रोड कटिंग की अनुमति के सम्बन्ध में ऋषिपर्णा सभागार में सम्बन्धित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक ली।

जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्यों हेतु खोदी गई सड़क को समय नहीं किया जाता है, जिससे जनमानस को समस्या होती है तथा बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, जिस पर उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अनुमति से अधिक तथा बिना अनुमति के सड़क कटिंग करने पर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बैठक में निर्माण कार्यों हेतु आधी-अधूरी तैयारी से आए पेयजल निगम, यूपीसीएल, यूयूएसडीए के अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को जिलाधिकारी ने फटकार लगाई।

डीएम के महत्वपूर्ण निर्देशः

पेयजल निगम के अधिकारियों को कड़ा संदेश, डपिंग जोन को स्टीमेट का पार्ट बनाए कार्यदायी संस्थाए।

निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कर देना होगा प्रमाण-पत्र।

रोड़ कटिंग से पहले सड़क, मरम्मत का चार्ज करना होगा जमा।

विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि एकबार रोड़ कटिंग पर सभी कार्य हो जाएं पूर्ण बार-2 न खोदी जाए सड़क ।

अनुमति से अधिक की खुदाई करने पर होगी प्राथमिकी दर्ज।

व्यस्ततम सड़कों पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक ही करेंगे करना होगा कार्य, कार्यों के रोड़ कटिंग वाले स्थानों पर करने होगें सुरक्षा के इंतजाम। एवं लगाने होंने साईनेज।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पेयजल निगम एवं अन्य समस्त कार्यदायी संस्था अपने निर्माण कार्यों की अनुमति के साथ डंपिंग जोन की स्थति भी स्पष्ट रूप से वर्णित करेंगे। साथ जो भी कार्यदायी संस्थाएं निर्माण कार्यों हेतु अनुमति हेतु आवेदन कर रहीं हैं वे पूर्ण जानकारी एवं कार्यों निर्धारित समयावधि का उल्लेख करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण के तत्काल बाद सड़क को करना होगा सुव्यवस्थित तथा सड़क खुदाई की अनुमति से पूर्व जमा करनी होगी सड़क ठीक कराने की धनराशि। साथ ही पुराने कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ही नए कार्यों की अनुमति दी जाएगी। निर्माण साईटों पर कार्यदायी संस्थाओं को मौके पर रखने होगा अपना कार्मिक।

जिलाधिकारी ने सभी ऐसे विभाग जिनमें विद्युत, पेयजल निगम, जल संस्थान बीएसएनल आदि विभाग आपसी समन्वय बैठक करें ताकि सड़क न खोदी जाए । साथ ही निर्देशित किया कि बाजारों एवं एवं व्यस्ततम सड़कों रात्रि 10 बजे ये प्रातः 05 तक ही कार्य करना होगा, जिससे जनमानस को समस्या न हो।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, उप जिलाधिकारी सदर कुमकुम जोशी, पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार, अधीक्षण अभियंता लोनिवि मोहित कुमार, यूपीसीएल, एडीबी, पेयजल निगम, जल संस्थान, यूयूएसडीए, गैल आदि के अधिकारी कार्मिक उपस्थित रहे।

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