दोपहिया वाहन चालक के साथ पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट।
दोपहिया वाहन चालक के साथ पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट।
(हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना)
उत्तर प्रदेश (कानपुर) बुधवार, 31 मई 2023
उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में यातायात विभाग द्वारा एक नया नियम लागू किया गया है, जो राज्य के अन्य सभी क्षेत्रों में सबसे पहले जारी किया गया है। आरटीओ की ओर से जारी इस नए नियम के मुताबिक अब दो पहिया वाहन चलाने वाले लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ और नए नियम भी शामिल किए गए हैं। अब दोपहिया वाहनों में पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। अगर पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं और उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।