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पुलिस को झूठी सूचना देने पर युवक पर पुलिस एक्ट के तहत चालान किया।

 पुलिस को झूठी सूचना देने पर युवक पर पुलिस एक्ट के तहत चालान किया।
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पुलिस को झूठी सूचना देने पर युवक पर पुलिस एक्ट के तहत चालान किया।

(भविष्य में ऐसी गलती न करने कि चेतावनी दी)

उत्तराखंड (बागेश्वर) बुधवार, 17 मई 2023

रात 11 बजे डायल 112 पर कॉलर योगेश मेहता निवासी कभड़ा, थाना झिरौली द्वारा काफलीगैर बाजार में स्वयं के साथ दुर्व्यवहार किया जाना बताया । उक्त सूचना पर थाना झिरौली पुलिस द्वारा जांच की गई तो दौराने जांच ज्ञात हुआ कि कॉलर योगेश सिंह मेहता उपरोक्त रात्रि को अपने मामा के घर सिंदूरी, थाना झिरौली आए थे, परंतु मामा के घर न जाकर अनावश्यक रूप से रात्रि के समय करीब 11:45 बजे S.B.I ATM के पास संदिग्ध घूमता देखा गया।जिस पर पुलिस द्वारा योगेश सिंह से रात्रि को  घूमने आदि के संबंध में आवश्यक पूछताछ की गई तो योगेश सिंह द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

कॉलर द्वारा पुलिस को गुमराह करने की नियत से डायल 112 पर झूठी सूचना दी गई थी।कॉलर योगेश सिंह द्वारा अपनी गलती स्वीकारी गई। पुलिस द्वारा कॉलर को भविष्य के लिए हिदायत देकर 81 पुलिस अधिनियम के तहत चालान किया।

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