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अपर जिलाधिकारी डाॅ एस के बरनवाल ने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए प्रत्येक वर्ष में चार तिथियाँ 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एव 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

 अपर जिलाधिकारी डाॅ एस के बरनवाल ने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए प्रत्येक वर्ष में चार तिथियाँ 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एव 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
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अपर जिलाधिकारी डाॅ एस के बरनवाल ने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए प्रत्येक वर्ष में चार तिथियाँ 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एव 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

(बीएलओ सुपरवाईजरों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करें:::::अपर जिलाधिकारी प्रशासन)

उत्तराखंड (देहरादून) मंगलवार, 25 अप्रैल 2023

अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ एस के बरनवाल ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 (संशोधन अधिनियम-2021 ) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 (संशोधन नियम-1922) में निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए प्रत्येक वर्ष में चार तिथियाँ 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एव 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

उन्होंने समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारी,समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ समस्त तहसीलदार जनपद-देहरादून को निर्देशित किया कि 01 अप्रैल 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर प्राप्त (ऑफलाईन / ऑनलाईन) दावे / आपत्तियों का आयोग के निर्देशानुसार निस्तारण करवाने तथा दिनांक 01 अप्रैल 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतु बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाईजरों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने के निर्देश दिए।

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