तारा ऑटोमोबाईल धोखाधड़ी के आरोपी मोनू को दो दिन के पुलिस रिमांड के बाद जेल भेजा।
तारा ऑटोमोबाईल धोखाधड़ी के आरोपी मोनू को दो दिन के पुलिस रिमांड के बाद जेल भेजा।
(धारा 420, 406, 409 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया)
पंजाब (अबोहर) शुक्रवार, 10 फरवरी 2023
नगर थाना 2 के प्रभारी हरप्रीत सिंह, एएसआई भूपिंद्र सिंह व अन्य पुलिस पार्टी ने तारा ऑटोमोबाईल धोखाधड़ी मामले में आरोपी मोनू पुत्र धर्मपाल नई आबादी गली नं.16 छोटी पौड़ी को पकड़ने में सफलता हासिल की। मोनू को न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में पेश किया गया। योग्य न्यायाधीश ने उसे दो दिन के पुलिस रिमांड के बाद जेल भेज देने के आदेश पारित किये।
तारा ऑटोमेाबाईल के संचालक गौरव कुमार बिश्रोई पुत्र सुदेश बिश्रोई वासी नहरी कॉलोनी अबोहर के बयानों पर मुकदमा नं. 102, 9.12.21 भांदस की धारा 420, 406, 409 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में पहले कुछ आरोपियों को काबू किया था। अब मोनू को काबू कर अदालत में पेश किया जहां से उसे रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया।